चरस रखने के दोषी को पांच साल कैद

हमीरपुर। चरस रखने के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि 27 अक्तूबर 2010 को गसोता के समीप पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान बालकृष्ण पुत्र प्रेम नाथ निवासी चमनेड़ गसोता मंदिर की तरफ से आ रहा था। बालकृष्ण पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। तो पुलिस ने शक के आधार पर तुरंत बालकृष्ण को दबोच लिया। पुलिस ने बालकृष्ण की तलाशी ली तो उससे 400 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी ने चरस को हाथ में पकड़ी टोपी के बीच प्लास्टिक के लिफाफे में छुपा रखा था। पुलिस ने आरोपी को चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी को वीरवार को जिला सत्र न्यायालय के न्यायधीश भूपेश शर्मा की अदालत में पेश किया गया। जहां आरोपी बाल कृष्ण पुत्र प्रेम नाथ निवासी चमनेड़ जिला हमीरपुर को चरस रखने के आरोप में पांच साल का कारावास और पचास हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। मुकदमे की तफ्तीश मुख्य आरक्षी प्रकाश चंद ने की। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की है।

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